Alert : गिधौरी। रेलवे बार-बार यात्रियों को पटरी और प्लेटफॉर्म पर सावधानी बरतने की हिदायत देता है, वहीं कुछ लोग जानबूझकर इन नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला ग्राम नारधा (थाना गिधौरी) से सामने आया है, जहां सुदर्शन साहू पिता रामकुमार साहू नामक युवक ने रेल की पटरी पर बैठकर सेल्फी ली और उसे अपने फेसबुक अकाउंट पर सार्वजनिक रूप से पोस्ट कर दिया। इस हरकत से न सिर्फ सुदर्शन साहू ने अपनी जान को खतरे में डाला, बल्कि उसने भारतीय रेलवे अधिनियम की खुली अवहेलना भी की है। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 और 147 के तहत इस तरह की हरकत को संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की जेल का प्रावधान है।
ऐसी हरकतें अन्य युवाओं को भी गलत प्रेरणा दे सकती है
सुदर्शन द्वारा अपलोड की गई तस्वीर में वह रेलवे ट्रैक के बीचोंबीच बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर वायरल हो रही है। लोगों का कहना है कि ऐसी हरकतें अन्य युवाओं को भी गलत प्रेरणा दे सकती हैं। रेलवे सुरक्षा बल (RPF), रेलवे बोर्ड और स्थानीय पुलिस प्रशासन से मांग की जा रही है कि सुदर्शन साहू के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे मामलों पर सख्त संदेश जाए। रेलवे अधिनियम के तहत उसका स्मार्टफोन जब्त कर जांच की जानी चाहिए और रेलवे ट्रिब्यूनल में केस दर्ज किया जाना चाहिए। (Alert)
ऐसे मामले में रेलवे का है शख्त निर्देश, हो सकती है कार्रवाई
रेलवे अधिकारियों ने पहले भी स्पष्ट किया है कि स्टेशन, पटरी या यार्ड के आसपास फोटो, वीडियो या रील बनाना सख्त मना है। रेलवे सुरक्षा बल को सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश हैं। (Alert)
