रायपुर । बलौदाबाजार हिंसा मामले में रायपुर जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद निर्देश जारी किए गए, और अब स्थानीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद, वे शुक्रवार शाम तक जेल से रिहा हो सकते हैं। देवेंद्र यादव 17 अगस्त 2024 से न्यायिक हिरासत में थे।
क्या है पूरा मामला?
10 जून 2024 को बलौदाबाजार में सतनामी समाज ने जैतखाम तोड़े जाने के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया था। इस दौरान कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आगजनी की घटना हुई। इस हिंसा में भीड़ को उकसाने और आंदोलनकारियों का समर्थन करने के आरोप में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों से संबंधित दस्तावेज अब बलौदाबाजार अदालत में पेश किए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी गई?
देवेंद्र यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि वह केवल सभा में शामिल हुए थे लेकिन उन्होंने मंच से कोई भाषण नहीं दिया, न ही किसी तरह की भड़काऊ टिप्पणी की। उनके कार्यक्रम में शामिल होने और लौटने का समय हिंसक घटना के समय से बिल्कुल अलग था।
इसके अलावा, हिंसा के वक्त वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। उनकी गिरफ्तारी भिलाई स्थित उनके घर से हुई, जो घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर है। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताते हुए कहा कि पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी गलत और मनगढ़ंत है।
अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद, देवेंद्र यादव की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

बलौदाबाजार हिंसा मामला: विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत… इस दिन जेल के आएंगे बाहर !
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