High court news : I Love you कहना अब यौन उत्पीड़न नहीं, युवक ने रखा था प्रेम प्रस्ताव…

-

High court news : बिलासपुर। पाक्सो एक्ट के एक मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सिंगल बेंच ने कहा कि किसी नाबालिग लड़की को सिर्फ आई लव यू बोल देने से यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता । ऐसे में इसे यौन उत्पीड़ना मानना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक उसमें यौन मंशा ना हो इसे यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय एस अग्रवाल की एकलपीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है।

High court news : I Love you कहना अब यौन उत्पीड़न नहीं, युवक ने रखा था प्रेम प्रस्ताव...

यह भी पढ़ें -:Illegal Registry : भू-माफिया और अफसरों की मिलीभगत से नगर निगम की जमीन पर कब्जा, नक्शों से रास्ता किया गायब

मामला 14 अक्टूबर, 2019 का है,जब 15 वर्षीय छात्रा के छुट्टी के दौरान स्कूल से घर को लौटते वक्त एक युवक ने उसे देखकर आई लव यू कहते हुए प्रेम का प्रस्ताव रखा। छात्रा ने शिकायत में आरोप लगाया कि युवक उसे पहले से ही परेशान कर रहा था। छात्रा की शिकायत पर शिक्षकों ने उसे डांटा फटकारा और इस तरह की हरकत ना करने की चेतावनी भी दी थी। (High court news)

यह भी पढ़ें -: Road Accident Cashless : सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित की मदद करने वाले को मिलेगा 25 हजार रुपए का इनाम, पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज… जानिए क्या है योजना…

छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354D (पीछा करना), 509 (लज्जा भंग), POCSO एक्ट की धारा 8 (यौन उत्पीड़न की सजा) और SC/ST एक्ट की धारा 3(2) (va) के तहत मामला दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में युवक को बरी कर दिया,जिसे राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। (High court news )

मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आई लव यू कहने से यह नहीं माना जा सकता कि युवक की मंशा यौन थी। कोर्ट ने माना कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहियों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे यह साबित हो कि आरोपी ने यौन इच्छा से प्रेरित होकर यह बात कही थी। हाई कोर्ट ने मामले से संबंधित तमाम तथ्यों पर गौर करते हुए राज्य की अपील खारिज कर ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को बरी करने का निर्णय बरकरार रखा है। (High court news )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow us

5,093FansLike
2,310FollowersFollow
4,023FollowersFollow
8,039SubscribersSubscribe

LATEST POSTS

बेखौफ लुटेरे: युवक से नकदी और स्कूटी लूटकर फरार हुए 3 आरोपी, चाकू की...

निशांत तिवारी बिलासपुर - चकरभाठा थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ चाकू की नोक पर लूट की वारदात...

विदेशों में भारतीयों पर हमलों और ओमान में तीन नाविकों की हत्या के विरोध...

निशांत तिवारी बिलासपुर। अमेरिका सहित विभिन्न देशों में भारतीय मूल के लोगों के साथ हो रही घटनाओं, भारतीय तिरंगे...

धोखाधड़ी : दिन दहाड़े स्वास्थ्य ठीक करने का झांसा देकर 2.50 लाख से अधिक...

निशांत तिवारी बिलासपुर - शहर के व्यावसायिक क्षेत्र व्यापार विहार में दिनदहाड़े व्यापारी को स्वास्थ्य ठीक करने का झांसा...

चरित्र शंका : आँखों में मिर्ची पाउडर डाला, फिर युवक की पत्थर से सिर...

निशांत तिवारी बिलासपुर। चरित्र शंका के चलते एक युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने के मामले में...

स्क्रैप कंपनी के एचआर ने रखा अपना पक्ष, कहा – दस्तावेज दिखाने पर थाने...

बिलासपुर। सिरगिट्टी क्षेत्र में स्क्रैप सामग्री के परिवहन के दौरान हुई पुलिस जांच का मामला चर्चा में है। इस...

52 पत्ती के साथ तालाब किनारे 8 जुआरी धराए, 25 हजार रुपए सहित 6...

निशांत तिवारी बिलासपुर। अवैध जुआ गतिविधियों के खिलाफ रतनपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। ग्राम खैरा स्थित दर्री तालाब के...

2 आरक्षक लाईन अटैच, 18 पुलिस कर्मचारियों का फेरबदल, SI से लेकर आरक्षक तक...

निशांत तिवारी बिलासपुर। जिले के एसएसपी रजनेश सिंह ने जिले में एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है।...

अवैध संबंध के विवाद में फल कारोबारी पर धारदार चाकू से किया जानलेवा हमला,...

निशांत तिवारी बिलासपुर। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में फल दुकान संचालक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को...

समाजसेवी प्रवीण झा सर्वसम्मति से बने पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच के निर्विरोध अध्यक्ष, सुधीर...

निशांत तिवारी बिलासपुर। सनातन सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच के त्रिवार्षिक...

Most Popular

High court news : बिलासपुर। पाक्सो एक्ट के एक मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सिंगल बेंच ने कहा कि किसी नाबालिग लड़की को सिर्फ आई लव यू बोल देने से यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता । ऐसे में इसे यौन उत्पीड़ना मानना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक उसमें यौन मंशा ना हो इसे यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय एस अग्रवाल की एकलपीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है।
High court news : I Love you कहना अब यौन उत्पीड़न नहीं, युवक ने रखा था प्रेम प्रस्ताव... यह भी पढ़ें -:Illegal Registry : भू-माफिया और अफसरों की मिलीभगत से नगर निगम की जमीन पर कब्जा, नक्शों से रास्ता किया गायब मामला 14 अक्टूबर, 2019 का है,जब 15 वर्षीय छात्रा के छुट्टी के दौरान स्कूल से घर को लौटते वक्त एक युवक ने उसे देखकर आई लव यू कहते हुए प्रेम का प्रस्ताव रखा। छात्रा ने शिकायत में आरोप लगाया कि युवक उसे पहले से ही परेशान कर रहा था। छात्रा की शिकायत पर शिक्षकों ने उसे डांटा फटकारा और इस तरह की हरकत ना करने की चेतावनी भी दी थी। (High court news) यह भी पढ़ें -: Road Accident Cashless : सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित की मदद करने वाले को मिलेगा 25 हजार रुपए का इनाम, पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज… जानिए क्या है योजना… छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354D (पीछा करना), 509 (लज्जा भंग), POCSO एक्ट की धारा 8 (यौन उत्पीड़न की सजा) और SC/ST एक्ट की धारा 3(2) (va) के तहत मामला दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में युवक को बरी कर दिया,जिसे राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। (High court news )
मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आई लव यू कहने से यह नहीं माना जा सकता कि युवक की मंशा यौन थी। कोर्ट ने माना कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहियों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे यह साबित हो कि आरोपी ने यौन इच्छा से प्रेरित होकर यह बात कही थी। हाई कोर्ट ने मामले से संबंधित तमाम तथ्यों पर गौर करते हुए राज्य की अपील खारिज कर ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को बरी करने का निर्णय बरकरार रखा है। (High court news )