High court news : I Love you कहना अब यौन उत्पीड़न नहीं, युवक ने रखा था प्रेम प्रस्ताव…

-

High court news : बिलासपुर। पाक्सो एक्ट के एक मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सिंगल बेंच ने कहा कि किसी नाबालिग लड़की को सिर्फ आई लव यू बोल देने से यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता । ऐसे में इसे यौन उत्पीड़ना मानना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक उसमें यौन मंशा ना हो इसे यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय एस अग्रवाल की एकलपीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है।

High court news : I Love you कहना अब यौन उत्पीड़न नहीं, युवक ने रखा था प्रेम प्रस्ताव...

यह भी पढ़ें -:Illegal Registry : भू-माफिया और अफसरों की मिलीभगत से नगर निगम की जमीन पर कब्जा, नक्शों से रास्ता किया गायब

मामला 14 अक्टूबर, 2019 का है,जब 15 वर्षीय छात्रा के छुट्टी के दौरान स्कूल से घर को लौटते वक्त एक युवक ने उसे देखकर आई लव यू कहते हुए प्रेम का प्रस्ताव रखा। छात्रा ने शिकायत में आरोप लगाया कि युवक उसे पहले से ही परेशान कर रहा था। छात्रा की शिकायत पर शिक्षकों ने उसे डांटा फटकारा और इस तरह की हरकत ना करने की चेतावनी भी दी थी। (High court news)

यह भी पढ़ें -: Road Accident Cashless : सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित की मदद करने वाले को मिलेगा 25 हजार रुपए का इनाम, पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज… जानिए क्या है योजना…

छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354D (पीछा करना), 509 (लज्जा भंग), POCSO एक्ट की धारा 8 (यौन उत्पीड़न की सजा) और SC/ST एक्ट की धारा 3(2) (va) के तहत मामला दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में युवक को बरी कर दिया,जिसे राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। (High court news )

मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आई लव यू कहने से यह नहीं माना जा सकता कि युवक की मंशा यौन थी। कोर्ट ने माना कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहियों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे यह साबित हो कि आरोपी ने यौन इच्छा से प्रेरित होकर यह बात कही थी। हाई कोर्ट ने मामले से संबंधित तमाम तथ्यों पर गौर करते हुए राज्य की अपील खारिज कर ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को बरी करने का निर्णय बरकरार रखा है। (High court news )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow us

5,093FansLike
2,310FollowersFollow
4,023FollowersFollow
8,039SubscribersSubscribe

LATEST POSTS

विधि संकाय के परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी पर NSUI का विरोध, निष्पक्ष जांच व...

बिलासपुर | अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में विधि संकाय के हाल ही में घोषित परीक्षा परिणामों को लेकर विवाद...

विधि संकाय के परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी पर NSUI का विरोध, निष्पक्ष जांच व...

बिलासपुर | अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में विधि संकाय के हाल ही में घोषित परीक्षा परिणामों को लेकर विवाद गहराता...

सिद्धा फाउंडेशन ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन :  स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बुजुर्गों को...

बिलासपुर । सामाजिक सरोकारों और जनसेवा के कार्यों में अग्रणी संस्था स्वयंसिद्धा फाउंडेशन द्वारा कल्याणकुंज  वृद्धाश्रम में एक विशेष...

निलेश पाण्डेय बने भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ बिलासपुर (ग्रामीण) के सह-संयोजक, देखिए लिस्ट…

बिलासपुर । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ में...

अयोध्या यात्रा: विधायक अमर अग्रवाल के नेतृत्व में रामभक्त प्रवीण झा ने मुख्यमंत्री विष्णु...

बिलासपुर। रामनवमी के पावन अवसर पर बिलासपुर से अयोध्या धाम के लिए निकलने वाली 1008 रामभक्तों की निशुल्क यात्रा...

तेज रफ्तार हाईवा ने महिला को कुचला, मौके पर ही महिला की हुई मौत,...

निशांत तिवारी बिलासपुर - जिले के कोटा थाना के बेलगहना चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रतखंडी में मंगलवार को एक...

बिलासपुर में कतिया समाज का होली मिलन समारोह, महिला समिति गठन की घोषणा…

बिलासपुर। होली और रंग पंचमी के पावन अवसर पर जिला कतिया समाज बिलासपुर द्वारा छोटी कोनी स्थित जिला कतिया...

लीलागर नदी में मिली 3 दिन से लापता ग्रामीण की लाश, 2 मार्च को...

बिलासपुर।  बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्हार चौकी अंतर्गत लीलागर नदी में गुरुवार सुबह एक ग्रामीण की...

CG Breaking: राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा की उम्मीदवार बनाई गई लक्ष्मी वर्मा, जानिए...

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर...

Most Popular

High court news : बिलासपुर। पाक्सो एक्ट के एक मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सिंगल बेंच ने कहा कि किसी नाबालिग लड़की को सिर्फ आई लव यू बोल देने से यौन उत्पीड़न का मामला नहीं बनता । ऐसे में इसे यौन उत्पीड़ना मानना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक उसमें यौन मंशा ना हो इसे यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय एस अग्रवाल की एकलपीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है।
High court news : I Love you कहना अब यौन उत्पीड़न नहीं, युवक ने रखा था प्रेम प्रस्ताव... यह भी पढ़ें -:Illegal Registry : भू-माफिया और अफसरों की मिलीभगत से नगर निगम की जमीन पर कब्जा, नक्शों से रास्ता किया गायब मामला 14 अक्टूबर, 2019 का है,जब 15 वर्षीय छात्रा के छुट्टी के दौरान स्कूल से घर को लौटते वक्त एक युवक ने उसे देखकर आई लव यू कहते हुए प्रेम का प्रस्ताव रखा। छात्रा ने शिकायत में आरोप लगाया कि युवक उसे पहले से ही परेशान कर रहा था। छात्रा की शिकायत पर शिक्षकों ने उसे डांटा फटकारा और इस तरह की हरकत ना करने की चेतावनी भी दी थी। (High court news) यह भी पढ़ें -: Road Accident Cashless : सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित की मदद करने वाले को मिलेगा 25 हजार रुपए का इनाम, पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज… जानिए क्या है योजना… छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354D (पीछा करना), 509 (लज्जा भंग), POCSO एक्ट की धारा 8 (यौन उत्पीड़न की सजा) और SC/ST एक्ट की धारा 3(2) (va) के तहत मामला दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में युवक को बरी कर दिया,जिसे राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। (High court news )
मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आई लव यू कहने से यह नहीं माना जा सकता कि युवक की मंशा यौन थी। कोर्ट ने माना कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहियों में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे यह साबित हो कि आरोपी ने यौन इच्छा से प्रेरित होकर यह बात कही थी। हाई कोर्ट ने मामले से संबंधित तमाम तथ्यों पर गौर करते हुए राज्य की अपील खारिज कर ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को बरी करने का निर्णय बरकरार रखा है। (High court news )